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गुरुवार, 5 मई 2022

निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश न लेने वाले स्कूलों की छिनेगी मान्यता



 निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश न लेने वाले स्कूलों की छिनेगी मान्यता

 प्रयागराज : निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेश न लेने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता वापस ली जाएगी। यह चेतावनी शिक्षा निदेशक बेसिक की तरफ से जारी पत्र में दी गई है। स्थानीय स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों पर नजर रख रहा है। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि आरटीई के तहत दुर्बल वर्ग के बच्चों का मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश आनलाइन/आफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। 

पिछले दिनों निदेशालय के संज्ञान में लाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में चयनित विद्यार्थियों का कई स्कूलों ने प्रवेश नहीं लिया। कुछ स्कूलों में चयनित बच्चों के अभिभावकों से अनावश्यक अभिलेख मांगे गए। उनका अपने स्तर से सत्यापन भी कराया गया। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों से समय समय पर वसूली करने व रशीद न देने के मामले भी आए। बीएसए ने कहा कि विद्यालय चाहे आइसीएसइ के हों या सीबीएसइ के, कक्षा एक से आठ तक मान्यता व एनओसी बेसिक शिक्षा विभाग ही देगा।


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