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गुरुवार, 5 मई 2022

आरटीई से एडमीशन नहीं लेने वाले स्कूलों की छिनेगी मान्यता, शिक्षा निदेशक बेसिक ने जारी किया पत्र

 

आरटीई से एडमीशन नहीं लेने वाले स्कूलों की छिनेगी मान्यता, शिक्षा निदेशक बेसिक ने जारी किया पत्र

 निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेश नहीं लेने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता वापस ली जाएगी। यह चेतावनी शिक्षा निदेशक बेसिक की तरफ से जारी पत्र में दी गई है। स्थानीय स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों पर नजर रख रहा है।

शिक्षा निदेशक बेसिक की तरफ से सभी बीएसए को भेजा पत्र

बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि आरटीई के तहत दुर्बल वर्ग के बच्चों का मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश आनलाइन/आफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। पिछले दिनों निदेशालय के संज्ञान में लाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में चयनित विद्यार्थियों का कई स्कूलों ने प्रवेश नहीं लिया। कुछ स्कूलों में चयनित बच्चों के अभिभावकों से अनावश्यक अभिलेख मांगे गए। उनका अपने स्तर से सत्यापन भी कराया गया।  

इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों से समय समय पर वसूली करने व रशीद न देने के मामले भी आए। कुछ स्कूलों में बच्चों के नाम भी काट दिए गए। ये सभी गतिविधियां निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन हैं। बीएसए ने कहा कि विद्यालय चाहे आइसीएसइ के हों या सीबीएसइ के, कक्षा एक से आठ तक मान्यता व एनओसी बेसिक शिक्षा विभाग ही देगा। इसके बिना हायर सेकेंडरी स्तर की मान्यता नहीं प्राप्त हो सकती।

बजट आने के बाद स्कूलों को मिलेगी फीस

बीएसए ने बताया कि आरटीइ के तहत प्रवेश लेने वाले स्कूलों के लिए फीस दो साल से शासन स्तर से नहीं आई है लेकिन कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने से इनकार नहीं कर सकता। मई के अंत तक संभावना है कि दोनों सत्र की फीस विद्यालय के खाते में आ जाएगी। वर्तमान सत्र में प्रथम चरण में आरटीइ के तहत 1725 और दूसरे चरण में 825 विद्यार्थियों को विद्यालय आवंटित हो चुके हैं। तीसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है 10 जून तक यह चरण चलेगा। उल्लेखनीय है कि आरटीई के तहत दाखिला नहीं करने के विरोध में पिछले दिनों कई अभिभावकों ने  शासन में शिकायत की थी। जनहित संघर्ष समिति की ओर से भी अभियान छेड़ा गया था।

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