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मंगलवार, 24 मई 2022

UP Police SI bharti 2022: दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले 60 आरोपियों की जमानत खारिज



 UP Police SI bharti 2022: दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले 60 आरोपियों की जमानत खारिज

दरोगा भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कर ऑनलाइन परीक्षा धोखाधड़ी से देने के साठ आरोपियों की जमानत अर्जी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने खारिज कर दी।धोखाधड़ी के इस मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से धोखाधड़ी, साजिश रचने और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत कई मुकदमे महानगर थाने में दर्ज कराए गए थे।

 इन मामलों में  गिरफ्तार किए गए आरोपी सौरभ कुमार,अमित कुमार गुप्ता, शिवम कुमार,अब्दुल सलाम,जय शंकर यादव,कल्पना,समीर उर्फ लईक अब्बास, सुनिल सिंह यादव, नूर इस्लाम,पूजा,निकिता, रंजन कुमार, पूजा, शिवेंद्र सिंह,सविता सिंह, विश्वेन्द्र सिंह,राजपाल सिंह, अरविंद कुमार, अमरदीप, अमरनाथ सिंह,और उत्तम कुमार समेत साठ लोगों की ओर से अलग अलग जमानत अर्जियां कोर्ट में दी गई थी।

अदालत में अभियोजन अधिकारी शिल्पी श्रीवास्तव ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उप्र पुलिस भर्ती बोर्ड ने दरोगा भर्ती परीक्षा 12 नवम्बर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक विभिन्न केंद्रों पर पर ऑनलाइन आयोजित की थी। कहा गया इस परीक्षा में उत्तीर्ण 36170 अभ्यर्थियों को शारिरिक परीक्षा और अभिलेखों की जांच के लिए विभिन्न चरणों मे बुलाया गया था और कार्यदाई संस्था को अभ्यर्थियों के सीएलआर का अध्ययन कर विश्लेषण करने का निर्देश दिया गया था। इस परीक्षा के दौरान आरोपियों ने प्रारम्भिक स्तर पर बहुत कम प्रश्न हल किये और अनुचित सहायता मिल जाने पर आरोपियों ने असामान्य रूप से बहुत कम समय मे प्रश्नों को हल कर लिया ।

अमिताभ ठाकुर की अर्जी पर फैसला सुरक्षित

लखनऊ। वर्ष 2020-21 में आयोजित दरोगा भर्ती परीक्षा में अनिमितताओं को लेकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी की पोषणीयता पर सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने  24 मई के लिए अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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