Breaking

Primary Ka Master Latest Updates | Education News | Employment News latter 👇

शनिवार, 21 मई 2022

UPTET NEWS: यूपीटीईटी के प्रमाण पत्र वितरण पर हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद बीएड पास अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रखने उच्च न्यायालय पहुंच गए हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है।



UPTET NEWS: यूपीटीईटी के प्रमाण पत्र वितरण पर हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद बीएड पास अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रखने उच्च न्यायालय पहुंच गए हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है।

यूपीटीईटी 2021 के प्रमाण पत्र वितरण पर हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद बीएड ( B.Ed ) पास अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रखने उच्च न्यायालय पहुंच गए हैं। उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा राजेंद्र सिंह चोटिया के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद  (NCTE ) की अधिसूचना को रद्द करके बीएड पास अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका प्रतीक मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने बीएड पास अभ्यर्थियों को टीईटी प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दी है ।

इस आदेश से आहत बीएड पास एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भी अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनके अधिवक्ता ऋषि श्रीवास्तव ने बताया कि जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने मुरादाबाद निवासी एक बीएड पास अभ्यर्थी राजकुमार सिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे मामले में अपना पक्ष रखने की अनुमति प्रदान की है। मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। कोर्ट ने बीएड पास अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पर रोक को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ( NCTE ) की गाइड लाइन के अनुसार बीएड पास अभ्यर्थी को 6 महीने का कोर्स पास करने के पश्चात बीटीसी पास अभ्यर्थी के समकक्ष मानते हुए सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए योग्य माना गया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजेंद्र सिंह चोटिया के मामले में उक्त गाइडलाइन को निरस्त कर दिया है।


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें