UPPBPB UP Police Constable Bharti: UPPRPB ने ओबीसी न मानकर किया फेल, कोर्ट ने दिया न्याय
UPPRPB UPPBPB UP Police Constable Bharti: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2015 में दो निवास प्रमाण पत्र देने पर असफल घोषित ओबीसी अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार करने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ( UPPRPB ) की स्पेशल अपील खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सरकारी वकील और कांस्टेबल भर्ती 2015 के ओबीसी अभ्यर्थी इमरान खान के अधिवक्ता सुनील कुमार यादव को सुनकर दिया है। अपील में ओबीसी अभ्यर्थी इमरान खान को नियुक्ति देने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी।
राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से एकल पीठ के आदेश पर कहा गया कि याची ने दस्तावेजों के सत्यापन के समय विज्ञापन में निर्धारित तिथि का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए उसे ओबीसी नहीं माना गया। ऐसे में अभ्यर्थी के प्राप्तांक सामान्य श्रेणी की कटऑफ से कम होने के कारण उसे असफल घोषित किया गया था।
जबकि अभ्यर्थी के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि विज्ञापन में निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई भी तिथि और प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया था। अभ्यर्थी ने दस्तावेजों के सत्यापन के समय निर्धारित तिथि के जाति प्रमाण पत्र के साथ वर्ष 2013 और 2016 के दो निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। एकल पीठ ने इन्हीं बिंदुओं पर विचार करते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड को अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया था, जो विधि सम्मत है।
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