Breaking

Primary Ka Master Latest Updates | Education News | Employment News latter 👇

बुधवार, 21 सितंबर 2022

भर्ती पर रोक, एक शिक्षक पर 158 बच्चों का जिम्मा



 भर्ती पर रोक, एक शिक्षक पर 158 बच्चों का जिम्मा

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त और समाज कल्याण विभाग से संचालित व अनुदानित प्रदेशभर के 489 स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर रोक का खामियाजा छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अनुसार कक्षा एक से पांच तक के स्कूलों में प्रत्येक 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए। लेकिन यहां एक शिक्षक पर 158 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा है। एकल शिक्षक वाले स्कूलों में शिक्षकों को हेडमास्टर, टीचर, बाबू से लेकर चपरासी तक की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है।

अनु सचिव शासन अशोक कुमार यादव ने 11 मई को निदेशक समाज कल्याण विभाग को पत्र लिखकर इन स्कूलों में चयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति भंग कर दी थी। साथ ही छात्र-शिक्षक अनुपात को तार्किक बनाने के लिए समायोजन का अनुरोध किया था। जिन स्कूलों में 30 से कम छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं उन स्कूलों के छात्रों को बेसिक शिक्षा विभाग के निकटस्थ स्कूलों में प्रवेश दिलाकर यहां कार्यरत शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में समायोजित करने को कहा था।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें