यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों को मिलेंगे इतने रुपये, क्या है पात्रता, कैसे करें आवेदन, जाने सबकुछ
उत्तर प्रदेश में बच्चियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। योगी सरकार की एक ऐसी ही स्कीम भाग्य लक्ष्मी योजना है। जिसके जरिए बच्चियों के जन्म होने पर 50 हजार रुपये का बॉन्ड और 5100 रुपये बच्ची की मां को दिया जाता है। यूपी सरकार ने यह योजना कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को रोकने के लिए शुरू की थी।
लक्ष्मी भाग्य योजना के तहत बेटी के जन्म के समय 50 हजार रुये का बॉन्ड मिलता है। जो 21 साल में मैच्योर होकर 2 लाख रुपये हो जाता है। वहीं बच्ची को मां अलग से 5100 रुपये भी मिलते हैं। जब बच्ची का एडमिशन 6वीं क्लास में होता है तब 3 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। इसके बाद कक्षा 8 में 5 हजार रुपये, 10वीं में एडमिशन के वक्त 7 हजार रुपये और 12वीं में एडमिशन के वक्त 8 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। इस तरह बच्ची के पढ़ाई के लिए कुल 23 हजार रुपये मिलती है।
पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल उसे ही मिलेगा जो परिवार यूपी का मूल निवासी है।
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो।
- बच्ची के जन्म के एक साल के भीतर भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
- बच्ची के जन्म के एक महीने के भीतर उसका पंजीयन आंगनबाड़ी केंद्र में होना चाहिए।
- बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ती हो।
- इस योजना का लाभ बीपीएल परिवारों को ही मिलेगा।
जरुरी कागजात
- माता-पिता का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट डिटेल
- मोबाइल नंबर
- बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे करें आवेदन
- इस योजना का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप सीधे नजदीकी जनसेवा केंद्र जा सकते हैं।
- इसके अलावा आपको महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं।
- यहां यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का फॉर्म डाउनलोड कर लें।
- इस फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरकर मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें।
- इसे आवेदन ऑफर् को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग में जमा कर दें।
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