Breaking

Primary Ka Master Latest Updates | Education News | Employment News latter 👇

गुरुवार, 8 दिसंबर 2022

69 हजार शिक्षक भर्ती मामला : पीएनपी के आदेश का अनुपालन कराने के लिए दो माह का मौका


 

69 हजार शिक्षक भर्ती मामला : पीएनपी के आदेश का अनुपालन कराने के लिए दो माह का मौका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में खंडपीठ की ओर से पारित किए गए आदेश का अनुपालन करने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) अनिल भूषण चतुर्वेदी को दो महीने का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उसकेआदेश की तिथि से दो महीने के भीतर खंडपीठ के 25 अगस्त 2021 के आदेश का अनुपालन किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने रोहिणी पटेरिया की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याची के अधिवक्ता राहुल कुमार मिश्रा की ओर से कहा गया कि खंडपीठ ने अपने 25 अगस्त 2021 के आदेश में कहा था, शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न के चारों विकल्पों को गलत मानते हुए याचियों को एक अंक देकर मेरिट के अनुसार उनका शिक्षक पद पर चयन किया जाए। खंडपीठ के इस आदेश के विरोध में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई लेकिन उसे राहत नहीं मिली।

 याचियों ने 25 अगस्त के आदेश का अनुपालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की। इस पर कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी से आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सुनवाई केदौरान पीएनपी की ओर से कहा गया, एक अंक देकर सूची तैयार करने के लिए समय दिया जाए। कोर्ट ने उन्हें दो महीने का समय देते हुए मामले की सुनवाई के लिए नौ फरवरी 2023 की तिथि तय कर दी।


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें