भौतिक सत्यापन नहीं कराया तो नहीं मिलेगी पेंशन:31 मार्च तक हर हाल में कराना होगा सत्यापन, ऑनलाइन भी करा सकते हैं
टोंक जिले के पेंशनर्स को भौतिक सत्यापन कराने के लिए अब सरकार ने डेडलाइन तय कर दी है। अब पेंशनर्स को 31 मार्च तक भौतिक सत्यापन कराना होगा। इसके लिए जिले के समस्त पेंशनर खुद का जीवन प्रमाण पत्र 31 मार्च तक कोष कार्यालय में जमा कराएं।जिला कोषाधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि पेंशनर्स 4 तरह से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, पेंशन विभाग की वेबसाइट पर प्रमाणित जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर। दूसरा आधार नंबर से ऑथेन्टिकेटेड बायोमेट्रिक मशीन द्वारा, तीसरा जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप द्वारा चेहरा सत्यापन तकनीक पर आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके और चौथा कोष कार्यालय में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर अपना जीवन प्रमाण पत्र पेश कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में पेंशन भुगतान अटक सकता है। जिले में करीब आठ हजार पेंशनर्स है।
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