लखनऊ: 5 अगस्त उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में कनिष्ठ शिक्षकों के समायोजन से संबंधित लभग दर्जनभर याचिकाओं पर आज लखनऊ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पुष्कर सिंह चंदेल व अन्य (Writ-A 5232/2024) के मामले से सम्बद्ध इन याचिकाओं पर विभिन्न अधिवक्ताओं की शानदार पैरवी के बाद कोर्ट ने 12 अगस्त तक के लिए समायोजन प्रक्रिया पर पूर्णता स्थगनादेश जारी कर दिया है। याचिकाओं में वकीलों ने तर्क प्रस्तुत किया कि समायोजन प्रक्रिया में कई अनियमितताएं हैं, जिससे अनेक कनिष्ठ शिक्षकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए और मामले की पूर्ण जांच हो।
अदालत ने याचिकाओं पर गहन विचार-विमर्श के बाद स्थगनादेश पारित किया। यह आदेश समायोजन प्रक्रिया पर तब तक लागू रहेगा जब तक कि अदालत का अगला आदेश नहीं आ जाता। आदेश के विस्तृत विवरण को जल्द ही अदालती वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।इस आदेश के बाद, समायोजन प्रक्रिया में शामिल सभी संबंधित पक्षों को फिलहाल राहत मिली है। अदालत के आगामी आदेश का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
अतुल मिश्रा वशिष्ठ
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सोमवार, 5 अगस्त 2024
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कनिष्ठ शिक्षकों के समायोजन पर लखनऊ हाई कोर्ट का 12 अगस्त तक स्थगनादेश
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