पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को 15 जनवरी तक सम्पत्ति ब्योरा दर्ज कराने की अंतिम चेतावनी, वेतन में होगी रोक
उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्ष 2024 की अपनी चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा देने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया है। यदि इस दिन तक पुलिसकर्मी मानव सम्पदा पोर्टल पर अपनी सम्पत्ति का ब्योरा दर्ज नहीं करते हैं, तो उनका जनवरी का वेतन रोक लिया जाएगा।शासन ने इस संबंध में 1 जनवरी 2025 को सभी जिलों को पत्र भेजकर आदेश जारी किया था। पुलिस मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सम्पत्ति का ब्योरा अपलोड न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सरकार की पारदर्शिता और जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्ष है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर सम्पत्ति का विवरण दर्ज कराएं, ताकि किसी प्रकार की समस्या से बचा जा सके।
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