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शनिवार, 3 जुलाई 2021

सिपाही भर्ती: रिक्त पदों का मांगा ब्योरा


                                          सिपाही भर्ती: रिक्त पदों का मांगा ब्योरा
                      हाईकोर्ट ने डीआईजी स्थापना को रिकार्ड पेश करने का निर्देश दिया


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 की कांस्टेबल भर्ती में रिक्त रह गए पदों का ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने एक विशेष अपील सुनवाई करते हुए डीआईजी स्थापना, पुलिस मुख्यालय से कहा है कि वह बताएं कि 2015 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कितने पद कांस्टेबल सिविल पुलिस व पीएसी के रिक्त रह गए हैं। अभ्यर्थियों ने यह विशेष अपील एकल जज के उस आदेश के खिलाफ दाखिल की है, जिसमें कट ऑफ मेरिट नीचे कर 2015 सिपाही भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति कौ मांग को एकल जज ने खारिज कर दिया था ।

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी व न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार (चतुर्थ) की खंडपीठ ने अजय प्रकाश मिश्र की विशेष अपील पर पारित किया है। अपीलार्थियों की तरफ से अधिवक्ता एचएन सिंह ने कोर्ट को बताया कि नियमावली के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती, जब तक कि मेडिकल परीक्षण व आचरण आदि का परीक्षण नहीं हो जाता। कहा गया कि इस दौरान यदि किसी की अयोग्यता पद रिक्त रह जाता है तो उन पदों बचे हुए अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए।

प्रदेश सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानन्द पाण्डेय ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि एकल जज के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। कहा गया कि रूल 5 में कट आफ मेरिट की बात कही गई है। नियमावली में वेटिंग लिस्ट बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। बताया गया कि भर्ती बोर्ड ने भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति के लिए नियुक्ति अधिकारी को भेज दिया है।

 
 

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