इंटरमीडिएट पास डीएलएड में दाखिला ले सकता है या नहीं, परीक्षा नियामक 3 माह ले फैसला: हाईकोर्ट
याची का कहना था कि डीएलएड डिप्लोमा कोर्स के लिए नए पात्रता मानदंड राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के नियमों के विपरीत हैं। 2014 के एनसीटीई विनियमन के अनुसार डीएलएड में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के पास उच्च माध्यमिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 अंक प्रतिशत होना चाहिए। अधिवक्ता शुक्ल ने यह भी कहा कि निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के नौ अगस्त के पत्र में सचिव शिक्षा नियामक प्राधिकारी को डीएलएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता को इंटरमीडिएट के रूप में तय करने की सिफारिश की गई है।
राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 25 जून 2019 के शासनादेश पात्रता मानदंड प्रदान करता है। जिसमें स्नातक योग्यता निर्धारित है। सहायक अध्यापक पद के लिए स्नातक योग्यता निर्धारित की गई है। ऐसे में इंटरमीडिएट से डीएलएड डिप्लोमा कोर्स करने वाले सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। उसे चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए याचियों को डीएलएड में प्रवेश के लिए राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। याची का यह भी कहना था कि कोर्ट ने डीएलएड डिप्लोमा कोर्स पूरा करने से पहले स्नातक योग्यता रखने वालों को अनुमति दी है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को नियमानुसार विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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