कोविड से मृत 644 के आश्रितों का ही मिला आवेदन, 189 को हुआ भुगतान
कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को शासन की तरफ से 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि अब कोरोना से मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत करने वाले किसी भी स्वजन को सत्यापन के बाद मिलेगी। शुरू में जिनके नाम वेबसाइट पर दर्ज थे, उन्हें ही मिलने की बात थी। जिला प्रशासन को शासन की ओर से इस मद में 12 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। इन पैसों से 2400 लोगों को सहायता दी जा सकती है, लेकिन एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 644 लोगों के आवेदन ही स्वीकृत हो सके हैं। इनमें से 189 को भुगतान कर दिया गया है।
कोरोना के कारण मृत हुए लोगों की सूची वेबसाइट पर दर्ज की जा रही थी। जिले में 848 लोगों का नाम दर्ज किया गया था। इनमें से केवल 249 लोगों के आवेदन को ही स्वीकृत किया गया है। सभी मृतकों के स्वजन की ओर से अभी तक आवेदन भी नहीं किया गया है और कुछ लोगों के पास जरूरी प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। सूची के अतिरिक्त 395 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। उनके खाते में भी जल्द ही पैसा भेज दिया जाएगा। आवेदन करने वालों में सदर तहसील क्षेत्र के लोग सबसे आगे हैं। यहां 10 दिसंबर तक 306 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। सहजनवा में 49, कैंपियरगंज में 75, गोला में 65, बांसगांव में 46, खजनी में 36, चौरीचौरा में 67 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।
जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि कोरोना से मृत व्यक्ति के स्वजन अपने तहसील कार्यालय में जाकर वहां सहायता के लिए बनाए गए विशेष काउंटर से फार्म प्राप्त कर उसे भरेंगे। फार्म भरने के बाद वरासत प्रमाण पत्र, मृत व्यक्ति का मृत्यु से पहले कराया गया एंटीजन/आरटीपीसीआर या सीटी स्कैन रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु का कारण कोरोना होना चाहिए), नगर निगम, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित के बैंक का विवरण लगाकर उसी काउंटर पर जमा करना होगा।एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से मृत लोगों के आश्रितों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए 12 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं।
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