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शुक्रवार, 31 दिसंबर 2021

यूपी में SC व ST छात्रों को शैक्षणिक भत्ता दिये जाने का नियम बदला, अब दो मंत्रालयों से मिलेगी धनराशि



 यूपी में SC व ST छात्रों को शैक्षणिक भत्ता दिये जाने का नियम बदला, अब दो मंत्रालयों से मिलेगी धनराशि

उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग ने राज्य के अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता दिये जाने की अब तक चली आ रही व्यवस्था में बदलाव किया है। अब इन दोनों वर्गों के छात्र-छात्राओं को दो अलग-अलग केन्द्रीय मंत्रालयों की नियमावली के अनुसार शैक्षणिक भत्ता दिया जाएगा।अनु सचिव अशोक कुमार यादव ने बताया कि अभी जो व्यवस्था चल रही है, उसके मुताबिक पहली अप्रैल या प्रवेश लेने के महीने जो भी बाद में हो से केन्द्र सरकार द्वारा जारी मार्च 2021 की नियमावली के अनुसार शैक्षणिक वर्ष के लिए शैक्षणिक भत्ता देय होगा।

मगर अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों को शैक्षणिक भत्ता पहली अप्रैल या प्रवेश लेने के महीने जो भी बाद में हो, से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी नियमावली केअनुसार शैक्षणिक वर्ष के लिए निर्धारित दर पर शैक्षणिक भत्ता दिया जाएगा। इसी क्रम में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता पहली अप्रैल या प्रवेश लेने के महीने जो भी बाद में हो से केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी नियमावली के अनुसार निर्धारित दर पर देय होगा।

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