UPPCS कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2013: प्रश्न के पूरे अंक न देने पर आयोग से मांगी जानकारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछा है कि 2013 की कनिष्ठ अभियंता भर्ती में प्रश्न संख्या नौ में 20 अंक में पांच अंक देना उचित है या नहीं। कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता से इस बाबत तीन सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रयागराज के विक्रम सिंह की याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी को सुनकर दिया है। याची का कहना है कि लिखित परीक्षा में उसे पिछड़ा वर्ग में 132 अंक मिले हैं। ओबीसी का कट ऑफ मार्क्स 140 अंक है। याची ने आरटीआई में उत्तर कुंजी देखने की मांग की। उत्तर कुंजी देखने पर पता चला कि द्वितीय पेपर के नौवें प्रश्न में कम अंक दिए गए हैं जबकि याची ने सही जवाब दिया है। उसके पूरे 20 अंक मिलने से याची भी क्वालीफाई कर लेगा। इस पर कोर्ट ने आयोग के वकील से जानकारी मांगी है।
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