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गुरुवार, 5 मई 2022

UPPSC PCS: भर्ती में समान अंक तो यह होगा वरीयता का नियम



 UPPSC PCS: भर्ती में समान अंक तो यह होगा वरीयता का नियम

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी कि यदि किन्हीं अभ्यर्थियों के समान अंक हैं तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों में से कोई ज्वाइन नहीं करता है और पद खाली रहता है तो याची की नियुक्ति पर विचार किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर याची अपनी मांग सरकार के समक्ष रखे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रशांत माहेश्वरी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याची असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मोकोलॉजी मेडिकल की भर्ती में शामिल हुआ। उसे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में 70 अंक मिले। उसने कहा कि विजय कुमार सिंह, दिव्या यादव व पारुल कमल को भी 70 अंक मिले हैं। उन्हें सामान्य श्रेणी मानते हुए नियुक्त किया गया है और याची को नहीं। कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा तो आयोग ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि विजय कुमार सिंह को 72 अंक और दिव्या व पारुल को 70-70 अंक मिले हैं। दिव्या व पारुल दोनों की आयु याची से अधिक है। इसलिए उन्हें नियुक्ति दी गई है। बताया गया कि आयोग की तीन मार्च 2005 की नीति है कि समान अंक पाने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। याची ने इस पर सहमति जताई लेकिन यह भी कहा इनमें से सभी ने ज्वाइन नहीं किया है। इस पर आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि संस्तुति सरकार को भेजी गई है, ऐसी सूचना नहीं दी गई है। यदि ऐसा होगा तो याची की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।

आज़म खां की जमानत पर सुनवाई आज: पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की शत्रु संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई गुरुवार को होगी।इस प्रार्थना पत्र पर बुधवार को सुनवाई नियत थी लेकिन ईद के कारण दो को मई भी अवकाश होने पर चीफ जस्टिस के आदेश से बुधवार को दो मई के मामलों में सुनवाई हुई। चार व पांच मई के मामलों की सुनवाई पांच मई को होनी है। इस कारण आजम खान की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई पांच मई को होगी। इस जमानत अर्जी पर राज्य सरकार ने 29 अप्रैल को जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया था। उस पर आजम खान की ओर से प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने का समय दिया गया था।

कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2013::::प्रश्न के पूरे अंक न देने पर आयोग से मांगी जानकारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछा है कि 2013 की कनिष्ठ अभियंता भर्ती में प्रश्न संख्या नौ में 20 अंक में पांच अंक देना उचित है या नहीं। कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता से इस बाबत तीन सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने को कहा है।यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रयागराज के विक्रम सिंह की याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी को सुनकर दिया है। याची का कहना है कि लिखित परीक्षा में उसे पिछड़ा वर्ग में 132 अंक मिले हैं। ओबीसी का कट ऑफ मार्क्स 140 अंक है। याची ने आरटीआई में उत्तर कुंजी देखने की मांग की। उत्तर कुंजी देखने पर पता चला कि द्वितीय पेपर के नौवें प्रश्न में कम अंक दिए गए हैं जबकि याची ने सही जवाब दिया है। उसके पूरे 20 अंक मिलने से याची भी क्वालीफाई कर लेगा। इस पर कोर्ट ने आयोग के वकील से जानकारी मांगी है।

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