Breaking

Primary Ka Master Latest Updates | Education News | Employment News latter 👇

बुधवार, 1 जून 2022

आबकारी सिपाही भर्ती 2016: निर्धारित से अधिक चयनित महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट लगाई रोक


 

आबकारी सिपाही भर्ती 2016: निर्धारित से अधिक चयनित महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी सिपाही भर्ती 2016 में मूल श्रेणी से बाहर चयनित महिलाओं की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इसके साथ मामले में राज्य सरकार सहित सभी पक्षकारों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई केलिए 18 जुलाई की तिथि तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने प्रमोद कुमार सिंह व पांच अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट में याची की ओर से तर्क दिया गया कि आबकारी विभाग में सिपाहियों की भर्ती के लिए 2016 में कुल 405 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। इसमें 81 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे, जबकि अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा 15 मार्च 2022 को जारी किए गए परिणाम में 143 महिलाओं को चयनित कर लिया गया। याचियों की ओर से इसे गलत बताया गया।

कहा गया कि आरक्षित पदों के मुकाबले अधिक पदों पर चयन नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थियों के मानक को पूरा नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने याची के तर्कों को स्वीकार करते हुए भर्ती में 81 पदों पर ही महिलाओं अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया। साथ ही मामले में सरकार सहित सभी प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने को कहा है। 


शिक्षा समाचार से अपडेट रहने के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल

Join FREE Telegram Channel

वॉट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें

Join GovJobsUP WhatsApp Group

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें