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गुरुवार, 16 जून 2022

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में अधिक अंक के बावजूद याची को नियुक्ति पर जवाब तलब



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में अधिक अंक के बावजूद याची को नियुक्ति पर जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में कम क्वालिटी प्वाइंट अंक पाने वालों को गृह जनपद आवंटित करने और अधिक अंक के बावजूद याची को सोनभद्र जिले में नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार व बोर्ड से छह हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि यदि जवाब नहीं दाखिल किया तो सभी विपक्षी अगली सुनवाई की तिथि 20जुलाई को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मऊ की निवासी अभिलाषा की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एम ए सिद्दीकी ने बहस की।

इनका कहना है कि सहायक अध्यापक भर्ती में याची सहित 41556 अभ्यर्थियो को सफल घोषित किया गया। याची को 63.104 क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त हुए। उसने गृह जनपद को वरीयता दी थी। किंतु उसे सोनभद्र जिला आवंटित किया गया। याची ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। जबकि उससे कम अंक वाले लोगों को मऊ गृह जनपद में नियुक्ति दी गई है। जो सरकार की नीति के खिलाफ है। कोर्ट ने विपक्षी को विचार करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कोर्ट ने विपक्षियों को छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है और कहा कि जवाब नहीं दिया तो कोर्ट में पेश हों।



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