नियुक्तियों में लापरवाही बरतने पर संतकबीरनगर व कानपुर नगर के पूर्व डीआईओएस निलंबित
शासन ने अनियमित नियुक्तियों में लापरवाही बरतने वाले संतकबीरनगर के तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) व वर्तमान में बुलंदशहर में जिला विद्यालय निरीक्षक पद पर तैनात शिव कुमार ओझा को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही नियुक्तियों के प्रकरण को ही लेकर कानपुर नगर के पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय महेश कुमार गुप्ता को भी निलंबित किया गया है।
शासन की ओर से जारी आदेश के तहत संतकबीरनगर के तत्कालीन डीआईओएस शिव कुमार ओझा पर वहां की अल्पसंख्यक संस्था आदर्श जनता इंका. पचपेड़वा में तीन सहायक अध्यापकों की अनियमित नियुक्ति संबंधी प्रकरण में लापरवाही बरतने का आरोप है। आदेश में कहा गया है कि उक्त प्रकरण में शिवकुमार ओझा द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाही के कारण उच्च न्यायालय में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग व शिक्षा निदेशक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इससे शासन व विभाग की छवि धूमिल हुई। निलंबन अवधि में वह शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में संबद्ध रहेंगे।
वहीं कानपुर में नियुक्तियों का मामला कौशिल्या देवी बालिका इंका. किदवई नगर के प्राइमरी अनुभाग से संबंधित है। यहां पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय कानपुर नगर पर आरोप है कि उन्होंने प्रचलित व्यवस्था के विपरीत उक्त विद्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त चार सहायक अध्यापिकाओं का अनुमोदन प्रदान किया गया व वेतन भुगतान किया गया। इस मामले शासन ने प्रथमदृष्टया दोषी पाए जाने के दृष्टिगत महेश कुमार गुप्त निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी है। साथ ही निलंबन अवधि में निदेशक (मा.) शिक्षा निदेशालय उप्र प्रयागराज से संबद्ध कर दिया है।
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