हाईकोर्ट: बताएं, अभ्यर्थियों के लिए क्या इंतजाम
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के परिवहन की सुविधा के मुद्दे पर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, राज्य सरकार, यूपी राज्य परिवहन निगम, यूपीएसएसएससी से जवाब मांगा है। न्यायालय ने इन सभी को पांच सप्ताह में जवाबी हल़फनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तिथि नियत की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि यूपीएसएसएससी द्वारा करवाई गई पीईटी परीक्षा में बड़ी संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की रही जो यथोचित परिवहन व्यवस्था न होने के कारण परीक्षा में भाग नहीं ले सके। वहीं, न्यायालय ने रेलवे को भी आदेश दिया है कि उसने भी यदि ऐसी कोई पॉलिसी बनाई हो तो कोर्ट को अवगत कराएं। कोर्ट ने राज्य सरकार, परिवहन निगम, यूपीएसएसएससी तथा रेलवे को यह भी निर्देश दिया है कि यदि इस विषय पर उनके पास कोई सलाह हो तो उसे भी अपने जवाबी हलफनामे में उद्धत करें।
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