UPPSC PCS mains exam: पूर्व सैनिक को पीसीएस मेन्स में शामिल करने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 मार्च से होने जा रही पीसीएस मुख्य परीक्षा में प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के पद पर आवेदन करने वाले पूर्व सैनिक को शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में लोक सेवा आयोग व अन्य पक्षकारों से जवाब भी मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने पूर्व सैनिक हरेंद्र सिंह की याचिका पर दिया है।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची ने पीसीएस परीक्षा के तहत प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के पद के लिए आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद उसने मुख्य परीक्षा के लिए फार्म भरा जिसमें तीन वर्ष अध्यापन का अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न करना था। याची के पास अन्य संस्थाओं में अध्यापन के अलावा नौसेना में पढ़ाने का भी अनुभव प्रमाण पत्र है। इसे आयोग ने स्वीकार नहीं किया और उसे मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया। दूसरी ओर आयोग के अधिवक्ता का कहना था कि याची के पास नौसेना में पढ़ाने का जो प्रमाण पत्र है, वह इंस्ट्रक्टर का है, न कि अध्यापक का।
कोर्ट ने प्रमाण पत्र के अवलोकन के बाद कहा कि याची के पास इंस्ट्रक्टर/टीचिंग अनुभव प्रमाण पत्र है। इसे क्यों स्वीकार नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि याची को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने सभी पक्षों को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए याची को 23 मार्च से होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है।
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