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गुरुवार, 28 अप्रैल 2022

Delhi Nursery , First Class Admission 2022 : दाखिले को लेकर स्कूलों को मानने होंगे ये नियम, गाइडलाइंस जारी



Delhi Nursery , First Class Admission 2022 : दाखिले को लेकर स्कूलों को मानने होंगे ये नियम, गाइडलाइंस जारी

Delhi Nursery KG Pre Primary First Class Admission 2022 : दिल्ली के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश स्तर कक्षाओं की सीटों पर पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होने के बाद दाखिले को लेकर दौड़ शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अभिभावक में से किसी एक की जानकारी न देने पर स्कूल चयनित उम्मीदवारों को दाखिला देने से मना नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के नाम में एक या दो अक्षरों को लेकर दस्तावेज में कुछ भिन्नता है तो उस वजह से भी स्कूल दाखिला देने से मना नहीं करेंगे। साथ ही अगर चयनित उम्मीदवार के पास आधार नहीं है तो उसे भी दाखिला देने से मना नहीं किया जाएगा।

दाखिले को लेकर शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल शाखा के उप शिक्षा निदेशक योगेश पाल सिंह ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसको लेकर परिपत्र भी जारी हुआ है। परिपत्र के अनुसार ड्रॉ में चयनित उम्मीदवारों की सूची स्कूल के बाहर लगाई जाएगी। साथ ही, स्कूल परिसर में हेल्प डेस्क लगाने के निर्देश हैं। स्कूलों में 30 मई दोपहर एक बजे तक प्री स्कूल/नर्सरी, प्री-प्राइमरी/केजी और पहली कक्षा, आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/वंचित वर्ग (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणी की सीटों पर दाखिले होंगे। अभिभावकों की सुविधा के लिए 8800355192 और 9818154069 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।

 अभिभावक सुबह 10 से शाम पांच बजे तक कार्यदिवस में जानकारी जुटा सकेंगे। वहीं, अपनी शिकायत पोर्टल पर भी दर्ज करा सकते हैं। इस बार दाखिले को लेकर निदेशालय को कुल 178618 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं, लगभग 44000 सीटों को लेकर ड्रॉ हुआ।   परिपत्र में कहा गया है कि निजी स्कूल प्रमुख बेवजह ऑनलाइन आवेदन संबंधी त्रुटियों को ठीक कराने के लिए अभिभावकों को विभाग न भेजें। उन्हें विशिष्ट मामले की वास्तविकता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए और प्रवेश से इनकार न करें। स्कूल जल्द से जल्द बच्चों को दाखिला दें। जिससे उनकी शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई शुरू हो सकें। 

ट्यूशन शुक्ल नहीं लेंगे स्कूल : चयनित उम्मीदवारों से स्कूल कोई ट्यूशन शुल्क नहीं लेंगे। साथ ही, उम्मीदवारों को वर्दी, किताबें और लेखन सामग्री निशुल्क उपलब्ध कराएंगे। स्कूलों को अभिभावकों के लिए परिचायत्मक सत्र कराने की सलाह दी गई है। दाखिले संबंधी दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में सावधानी बरतने के निर्देश हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दाखिले के लिए एक लाख से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र मान्य है। 

चाहे वह बच्चे के माता, पिता या अभिभावक में किसी के नाम हो। स्कूल खाद्य विभाग द्वारा जारी बीपीएल, एएवाई और खाद्य सुरक्ष कार्ड धारकों और डीजी श्रेणी वालों से आय प्रमाण पत्र नहीं मांगेंगे। राजपत्रित अधिकारी से दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी नहीं है। खुद के द्वारा सत्यापित दस्तावेज भी मान्य हैं।


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