UPTET 2022 : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों से बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने के मामले में सबकी निगाहें अब एनसीटीई पर टिकी
बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने के मामले में सबकी निगाहें अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) पर टिकी हुई हैं। प्रतीक मिश्र व चार अन्य की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्थगन आदेश बढ़ाते हुए NCTE एनसीटीई को 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। राज्य सरकार का कहना है कि एनसीटीई की ओर से निर्धारित योग्यता और निर्देशानुसार UPTET शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का आयोजन कराया जाता है।
NCTE एनसीटीई की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार टीईटी 2021 के लिए 15 मार्च 2021 को जारी शासनादेश में बीएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए अर्ह माना गया है। 23 जनवरी को आयोजित UPTET टीईटी का परिणाम आठ अप्रैल को घोषित किया जा चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 के अपने आदेश में एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। जिसके खिलाफ स्पेशल अपील सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर 2021 के आदेश के अनुपालन में NCTE एनसीटीई ने अब तक कोई संशोधित अधिसूचना/आदेश जारी नहीं किया है। NCTE एनसीटीई के शैक्षिक योग्यता के संबंध में कोई अधिसूचना जारी करने के बाद ही UPTET यूपी-टीईटी के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता में नियमानुसार कार्रवाई संभव है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें