UP PCS-2021 का Pre exam result निरस्त करने के आदेश के खिलाफ High Court में अपील दाखिल, सुनवाई 16 अगस्त को
UPPSC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS-2021 भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक परिणाम को रद किए जाने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल की है। इस पर सुनवाई 16 अगस्त को होगी। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।
अदालत के आदेश से पीसीएस 2021 की पूरी प्रक्रिया आई संदेह के घेरे में
एकल पीठ ने पीसीएस-2021 का प्रारंभिक परीक्षा परिणाम पूर्व सैनिको को पांच फीसदी का लाभ न दिए जाने पर रद कर दिया था। लोक सेवा आयोग पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा कराने के बाद साक्षात्कार ले रहा था। इस आदेश से पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ गई है।
जूनियर वारंट ऑफिसर सतीश चंद्र शुक्ला व तीन अन्य ने याचिका दाखिल कर पीसीएस-2021 की घोषित प्रारंभिक परीक्षा पणिाम को चुनौती दी थी। कहा गया था कि यूपी सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बावजूद पूर्व सैनिकों को इस भर्ती परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया गया। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई कर अपने आदेश में प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद करते हुए नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश दिया था।
आयोग पर सही तरीके से सूचना नहीं देने का तर्क
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस आदेश को चुनौती देते हुए विशेष याचिका दाखिल की है। बुधवार को मामले में कोर्ट के समक्ष मामला पहुंचा तो प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता एबीएन त्रिपाठी ने तर्क दिया कि आयोग ने उन्हें सही तरीके से सूचना नहीं दी। नियम के मुताबिक आयोग को पहले नोटिस देनी चाहिए। आयोग ने जो नोटिस दी वह केवल चार पन्ने की है। जबकि खंडपीठ के सामने 186 पेज की याचिका पेश है। यह गलत है। इस पर कोर्ट ने आयोग पर नाराजगी जाहिर की और मामले की सुनवाई को बुधवार को टालते हुए 16 अगस्त की तिथि तय कर दी।
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