सरकारी वकीलों को बहस के लिए मिले फाइलें, एलटी ग्रेड परीक्षा 1993 की मूल पत्रावली नौ नवंबर को तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से अनुरोध किया है कि वह स्वयं देखें कि पुराने केस की फाइल सरकारी वकील को उपलब्ध नहीं कराई जा रही जिसके कारण केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से दाखिल अपील की सुनवाई करते हुए उस समय यह आदेश दिया जब सरकारी वकील बहस करने में यह कहते हुए असमर्थता जताई कि केस की फाइल उपलब्ध नहीं है।
महाधिवक्ता कार्यालय अग्निकांड में जल गई थीं फाइलें
इस पर कोर्ट ने कहा यह पहला केस नहीं है जिसमें फाइल नहीं आई है। अधिकांश पुराने केसों की फाइल नहीं आती। उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता कार्यालय में आग लगने के कारण हजारों केस की फाइलें जल गई थी। कोर्ट ने महाधिवक्ता से इस स्थिति को स्वयं देखने का अनुरोध किया।यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर दिया है।कोर्ट ने एल टी ग्रेड परीक्षा 1993 की मूल पत्रावली अगली सुनवाई की तिथि नौ नवंबर को पेश करने का निर्देश दिया है। याची विपक्षी चंद्र कांत ने पत्रावली से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।
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