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सोमवार, 7 मार्च 2022

UPSC CSE : अभ्यर्थियों को मिलेगा एस्ट्रा चांस? यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया यह जवाब



UPSC CSE : अभ्यर्थियों को मिलेगा एस्ट्रा चांस? यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया यह जवाब

UPSC Civil Services Exam : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि तीन अभ्यर्थियों की याचिका में उठाया गया मुद्दा बहुत जटिल है। इन अभ्यर्थियों ने यूपीएससी 2021 में प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी लेकिन कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के कारण मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सके थे। अब वे परीक्षा में बैठने का एक और मौका देने की मांग कर रहे हैं।

 याचिकाकर्ताओं ने यूपीएससी को मुख्य परीक्षा के नतीजे आने से पहले उन्हें परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त मौका देने या बाकी के उन पेपर को देने की कोई व्यवस्था करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है जिनमें वे बैठ नहीं पाए थे। यूपीएससी की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायालय को बताया कि उन्हें इस मुद्दे पर कोई भी फैसला लेने से पहले निर्देश लेने होंगे और सभी पहलुओं को पेश करना होगा। 

यूपीएससी के वकील ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ से कहा, ''मुझे लगता है कि यह मुद्दा बहुत, बहुत जटिल है। मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे निर्देश लेने होंगे और आपके समक्ष सभी पहलुओं को पेश करना होगा।''पीठ ने मामले पर सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख तय कर दी और कहा कि अगली सुनवाई पर सभी पक्ष हलफनामे दायर करें।

तीन में दो याचिकाकर्ता शुरुआत के कुछ पेपर देने के बाद सात से 16 जनवरी के बीच हुई मुख्य परीक्षा में नहीं बैठे थे जबकि तीसरा अभ्यर्थी कोविड के कारण किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पीठ को बताया कि उन्होंने याचिका की प्रति प्रतिवादियों केंद्र और यूपीएससी को दी है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को याचिका की प्रति संबंधित प्रतिवादियों के स्थायी वकील को देने के लिए कहा था।

याचिकाकर्ताओं ने वकील शशांक सिंह के जरिए दायर याचिका में कहा है कि वे 13, 14 और छह जनवरी को आरटीपीसीआर जांच में कोविड-19 से संक्रमित पाए गए जिसके कारण वे यूपीएससी की मुख्य परीक्षा नहीं दे पाए थे।

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